देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले—–
₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी: कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने को मंजूरी दी।
SC/ST विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग में राहत: योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की गई।
सड़क और पुल निर्माण की प्रक्रिया होगी सरल: सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए संयुक्त रूप से एकल स्वीकृति की व्यवस्था की जाएगी।
UREDA का पुनर्गठन: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA) के पुनर्गठन के साथ कनिष्ठ अभियंताओं के पदों का उच्चीकरण किया जाएगा।
आवासीय विद्यालय का उच्चीकरण: ऊधम सिंह नगर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत किया जाएगा।
अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में दर्ज ‘जन्नसारी’ शब्द को संशोधित कर ‘जौनसारी’ किया जाएगा।
समान नागरिक संहिता में संशोधन: UCC से संबंधित लिपिकीय त्रुटियों को दुरुस्त किया जाएगा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा नियम: बोर्ड के समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
स्टांप मामलों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना: स्टांप से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए वन-टाइम सेटलमेंट योजना लागू की जाएगी।
दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत: बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को पांच अतिरिक्त अनुग्रह अंक दिए जाएंगे।
विभागीय लेखा निदेशालय का पुनर्गठन: निदेशालय के मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।
DIET के ढांचे में बदलाव: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) की संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा।
पीएम पोषण योजना के लिए भूमि आवंटन: हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में अन्नामृत फाउंडेशन को केंद्रीयकृत रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।
हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक: प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाएगी।
खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा: राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।
उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026: विधेयक को अधिनियम का रूप देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी: वर्ष 2019 से 2022 तक की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी।
हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी: आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन का गठन: उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा।

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