देहरादून
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों, निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी तथा सभी वरिष्ठ कोषाधिकारियों को संबोधित शासनादेश में स्पष्ट किया गया है, कि दिनांक 31.10.2024 को दीपावली का त्यौहार होने के कारण समस्त राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वेतन एवं उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को माह अक्टूबर, 2024 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 30.10.2024 से पूर्व किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होने सभी संबंधित से उपरोक्त निर्णय का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की है।

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